माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक-03-01-2019 के अनुपालन में तथा मा. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय (भुवन चंद काण्डपाल बनाम उत्तराखंड सरकार ) के सम्मान में 1990से पूर्व नियुक्त सभी तदर्थ शिक्षकों को 1990 से ही विनियमित मानते हुए उसी तिथि से वरिष्ठता देने का लिया निर्यण
उत्तराखंड सरकार ने तदर्थ नियुक्त तिथि से शिक्षकों को दी वरिष्ठता