यूपी सरक़ार ने सरकारी विभागों और संस्थाओं को अब सभी प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से की जाने वाली भर्तियां जेमपोर्टल के जरिए करना अनिवार्य कर दिया है। जेम पोर्टल में कुछ नई शर्ते जोड़ी जाएंगी। इन शर्तों के तहत ही नए अनुबंध होंगे। नई शर्तों से आउटसोर्सिंग से रखे जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के शोषण पर अंकुश लगेगा अनुबंध करने वाली कंपनियां इनका शोषण नहीं कर सकेंगी। आउटसोर्सिग की नियुक्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। कर्मचारियों को कंपनी द्वारा तंग किए जाने पर दंड का प्राविधान किया जाएगा। यह नई शर्ते सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जोड़ी जाएंगी। इसमें सेवायोजन विभाग द्वारा अपने पोर्टल में कैंडीडेट को वरिष्ठता क्रम में रखने तथा पोर्टल पर आवेदन कर्ताओं में रैंडम चयन की व्यवस्था के लिए संशोधन का प्राविधान है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सेवायोजन विभागों द्वारा व्यवस्थाओं के संबंध में कार्मिक विभाग द्वाराशासनादेश जारी किए जाने की तारीख से 45 दिन में हर दशा में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभी प्रचलित आउटसोर्सिग अनुबंध इस नई व्यवस्था के लागू होने से स्वतः समाप्त नहीं होंगे, बल्कि उनके अनुबंध की वैधता की अवधि तक लागू रहेगी
आउटसोर्सिंग की भर्तियों के लिए जेम पोर्टल का उपयोग करना होगा अनिवार्य